SIROHI JALORE NEWS
SIROHI JALORE NEWS | राजस्थान के सभी जिले और गांव
🔴 BREAKING NEWS
सिरोही

अस्थाई पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित, 20 अक्टूबर तक मौका

दीपावली 2026 के लिए प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, निर्धारित स्थानों पर ही मिलेगी अस्थाई पटाखा बिक्री की अनुमति
प्रकाशित: 15-09-2026 03:48 PM   |   SIROHI JALORE NEWS
👁️ Views: 2
अस्थाई पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित, 20 अक्टूबर तक मौका
सिरोही, 14 सितम्बर। दीपावली त्यौहार वर्ष 2026 को लेकर आतिशबाजी की बिक्री के लिए अस्थाई पटाखा लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट रोहिताश्वर सिंह तोमर ने बताया कि विस्फोटक नियम, 2008 के उप नियम 84 एवं नियम 106 (4) के तहत अस्थाई पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र निर्धारित दस्तावेजों के साथ 20 अक्टूबर 2026 तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। निर्धारित तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
नगर परिषद सिरोही तथा नगरपालिका आबूपर्वत, आबूरोड, पिण्डवाड़ा, शिवगंज एवं मण्डार क्षेत्र के आवेदकों को केवल नगर परिषद/नगरपालिका द्वारा अस्थाई दुकानों के लिए चयनित स्थानों पर ही अस्थाई पटाखा लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

नगरपालिका एवं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

📄 आवेदन के साथ ये दस्तावेज जरूरी
अस्थाई पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र (एई-5) के साथ टाइटल दस्तावेज, साइट प्लान/नक्शा ब्लू प्रिंट की चार प्रतियां, सुरक्षा संबंधी शपथ पत्र तथा आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। दस्तावेजों की जांच के बाद अस्थाई अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी।
यदि प्रस्तावित स्थल किराये पर है तो किरायानामा/चिट्ठी अथवा भवन मालिक का ₹50 के स्टाम्प पर नोटरी से प्रमाणित सहमति पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

🟢 केवल ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति
प्रशासन के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी।
ग्रीन आतिशबाजी को:

दीपावली, गुरुपर्व एवं अन्य त्योहार: रात 8 बजे से 10 बजे तक
छठ पर्व: सुबह 6 बजे से 8 बजे तक
क्रिसमस एवं न्यू ईयर: रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक
चलाने की अनुमति होगी।

ग्रीन आतिशबाजी की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी (NEERI) द्वारा जारी QR कोड को स्कैन करके की जा सकती है।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिस शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) Poor या उससे खराब श्रेणी में होगा, वहां उस दिन आतिशबाजी चलाने पर रोक रहेगी। AQI की जानकारी आमजन एवं प्रवर्तन एजेंसियां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट से प्राप्त कर सकती हैं।

आवेदन की अंतिम तिथि: 20 अक्टूबर 2026
💬 Comments (0)
आपका Comment पहले Admin द्वारा जांचा जाएगा। मंजूरी के बाद ही वेबसाइट पर दिखाई देगा।
अभी तक कोई Approved Comment नहीं है।