नगर परिषद सिरोही तथा नगरपालिका आबूपर्वत, आबूरोड, पिण्डवाड़ा, शिवगंज एवं मण्डार क्षेत्र के आवेदकों को केवल नगर परिषद/नगरपालिका द्वारा अस्थाई दुकानों के लिए चयनित स्थानों पर ही अस्थाई पटाखा लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
नगरपालिका एवं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
📄 आवेदन के साथ ये दस्तावेज जरूरी
अस्थाई पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र (एई-5) के साथ टाइटल दस्तावेज, साइट प्लान/नक्शा ब्लू प्रिंट की चार प्रतियां, सुरक्षा संबंधी शपथ पत्र तथा आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। दस्तावेजों की जांच के बाद अस्थाई अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी।
यदि प्रस्तावित स्थल किराये पर है तो किरायानामा/चिट्ठी अथवा भवन मालिक का ₹50 के स्टाम्प पर नोटरी से प्रमाणित सहमति पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
🟢 केवल ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति
प्रशासन के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी।
ग्रीन आतिशबाजी को:
दीपावली, गुरुपर्व एवं अन्य त्योहार: रात 8 बजे से 10 बजे तक
छठ पर्व: सुबह 6 बजे से 8 बजे तक
क्रिसमस एवं न्यू ईयर: रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक
चलाने की अनुमति होगी।
ग्रीन आतिशबाजी की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी (NEERI) द्वारा जारी QR कोड को स्कैन करके की जा सकती है।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिस शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) Poor या उससे खराब श्रेणी में होगा, वहां उस दिन आतिशबाजी चलाने पर रोक रहेगी। AQI की जानकारी आमजन एवं प्रवर्तन एजेंसियां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट से प्राप्त कर सकती हैं।
आवेदन की अंतिम तिथि: 20 अक्टूबर 2026